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1 जुलाई से बदल जाएंगे सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी नियम, जानिए नंबर पोर्टिंग के नए नियम

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1 जुलाई से बदल जाएंगे सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी नियम, जानिए नंबर पोर्टिंग के नए नियम

PIONEER INDIA NEWS HARYANA : मोबाइल फोन यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे और स्मार्टफोन यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए जा रहे हैं। अब यूजर्स को आसानी से सिम कार्ड पोर्ट कराने के लिए इंतजार करना होगा।

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टीआरए ने नियम क्यों बदले?
ट्राई ने नए नियम लागू करने की वजह यूजर्स और उनकी जानकारी की सुरक्षा को बताया है।​

नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई यूजर अपना सिम पोर्ट करना चाहता है तो उसे पहले एक आवेदन जमा करना होगा और फिर कुछ समय तक इंतजार करना होगा।

ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद नंबर पोर्ट हो जाएगा
ये बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि हाल के दिनों में धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है, जहां सिम कार्ड पोर्ट करने के लिए लोगों की जानकारी का दुरुपयोग किया जा रहा था।​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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इस नए तरीके से यूजर्स को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन ट्राई ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया है

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