आज से बदल गए सिम कार्ड के जरूरी नियम, Jio, Airtel, Voda यूजर्स नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम

PIONEER INDIA NEWS HARYANA : सिम कार्ड के नियम बदलते रहते हैं. यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चीजें बदली गई हैं। अब एक बार फिर ट्राई ने सिम कार्ड नियमों में बदलाव किया है। इस बार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) नियम में बदलाव किया गया है।

दरअसल, ट्राई ने सिम स्वैप फ्रॉड जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। अब यदि सिम कार्ड चोरी हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो आपके पास नए सिम के लिए 7 दिनों की लॉक-इन अवधि होगी। इसके बाद ही आप सिम पोर्ट का काम पूरा कर पाएंगे।

इससे पहले नियम में बदलाव किया गया था और अगर सिम कार्ड क्षतिग्रस्त या चोरी हो जाता था, तो उपयोगकर्ताओं को यह तुरंत मिल जाता था और कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती थी। लेकिन अब यूजर्स को 7 दिनों के लॉक-इन पीरियड का सामना करना पड़ेगा।
धोखाधड़ी और धोखाधड़ी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए ट्राई ने यह कदम उठाया है। 1 जुलाई से यह नियम बदल गया है और अब आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. दरअसल, जालसाज यूजर्स के नाम पर दूसरा सिम हासिल कर लेते थे और धोखाधड़ी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे।

जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ही नंबर से दूसरा सिम जारी करना। यानी किसी नंबर के चोरी होने या खो जाने पर दूसरा सिम कार्ड जारी कर दिया जाता है, लेकिन अगर यह जालसाजों के हाथ लग जाए तो वे इसके साथ कोई न कोई अपराध कर बैठते हैं।