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इस राज्य में नियम सख्त हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा है।

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इस राज्य में नियम सख्त हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा है।

PIONEER INDIA NEWS HARYANA : पंजाब सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है. अब सड़कों पर नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे कार, बाइक, स्कूटर या अन्य वाहन लेकर घूमते नजर आते हैं तो उनकी खैर नहीं है। पंजाब सरकार ने ऐसे बच्चों के माता-पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। उन्हें 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है.

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एडीजीपी ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फोर्स की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते पाए जाएंगे, उनके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इस पत्र के जरिए पंजाब के हर जिले के एसएसपी और कमिश्नर को ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही बच्चों और उनके अभिभावकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के लिए 31 जुलाई 2024 तक अभियान चलाया जाए. जागरूकता अभियान में कहा जाएगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के दोपहिया व चारपहिया वाहनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो उसके माता-पिता पर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा 3 साल की सजा भी हो सकती है.

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इस संबंध में पंजाब के पटियाला में लीला भवन चौक पर एक जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गयी. इसके अलावा अभिभावकों से भी अपील की गई कि वे अपने बच्चों को दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाने से रोकें। इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक करनैल सिंह ने कहा कि इस अभियान के जरिए हम नाबालिग बच्चों के माता-पिता को जागरूक कर रहे हैं। सड़क हादसों में अक्सर कई नाबालिग बच्चों की जान चली जाती है. ऐसे मामलों में, एक नियम के रूप में, उन्हें वयस्क होने तक दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने से रोक दिया जाता है।

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