संजय सिंह की नहीं होगी गिरफ्तारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- निचली अदालत के फैसले विरोधाभासी, 23 साल पुराना मामला

PIONEER INDIA NEWS HARYANA : आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 2001 के एक मामले में हाई कोर्ट ने सुल्तानपुर एमपी-एमपी कोर्ट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें संजय सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। पिछले साल 11 जनवरी को एक विशेष अदालत ने 2001 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने और सड़क अवरोध पैदा करने के लिए संजय सिंह को तीन महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उन पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि जमानत अर्जी पर आदेश आने तक संजय सिंह को सुल्तानपुर कोर्ट में सरेंडर करने की जरूरत नहीं है. गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इस मामले में संजय सिंह और 5 अन्य को सुल्तानपुर एमपी-एमपी कोर्ट ने 11 जनवरी, 2023 को दोषी ठहराया था और उनकी अपील इस साल 6 अगस्त को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी थी। 13 अगस्त को सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने संजय सिंह, समाजवादी पार्टी नेता अनूप संडा और 4 अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
