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सिंघवी एक के बाद एक दलीलें दे रहे थे...तभी जज ने कहा- केजरीवाल को कुछ नहीं देना चाहिए...सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिया ये आदेश.

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सिंघवी एक के बाद एक दलीलें दे रहे थे...तभी जज ने कहा- केजरीवाल को कुछ नहीं देना चाहिए...सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिया ये आदेश.

PIONEER INDIA NEWS HARYANA :दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में एक-एक कर दलीलें रख रहे थे. सुप्रीम कोर्ट के जज सारी दलीलें सुनते हुए कह रहे थे कि हम आपके मुवक्किल अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम जमानत नहीं देंगे. दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

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दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसौदिया को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजकों की ओर से दायर दोनों याचिकाओं पर जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सुनवाई की. सोमवार को जब अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने उन्हें तत्काल सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया.

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सिंघवी ने क्या दिया तर्क?
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है. सीबीआई अब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत जुटाने में नाकाम रही है. ऐसे में उन्हें सीबीआई मामले में जमानत मिलनी चाहिए.

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कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए सिंघवी की दलीलें खारिज कर दीं और अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आगे सुनवाई करेंगे.

केजरीवाल की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई मामले में वह अभी भी जेल में हैं.

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