यूपीएससी में पूजा खेडकर की मदद किसने की? जानिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को क्या निर्देश दिया

PIONEER INDIA NEWS HARYANA : महाराष्ट्र कैडर की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपीएससी ने जहां कल उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी, वहीं आज पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. जिसके बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. हम आपको बता दें कि यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद पूजा खेडकर की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने कहा- यूपीएससी की मदद किसने की, इसकी जांच करें
पूजा खेडकर मामले में जांच एजेंसी ने कहा है कि जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है. अदालत ने दिल्ली पुलिस को यह भी जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या अन्य व्यक्तियों ने बिना योग्यता के ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के तहत कोटा का लाभ उठाया है। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी जांच करने को कहा कि क्या यूपीएससी से किसी ने पूजा खेडकर की मदद की थी. कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस अब यूपीएससी की भी जांच करेगी और क्या पूजा खेडकर मामले की जांच यूपीएससी के पास जाएगी, अगर हां तो क्या यूपीएससी के अधिकारी और कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे. इसका दायरा. इस जांच का दायरा?
