आपको अस्पताल में भर्ती होने पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है! एक घंटे में इलाज की व्यवस्था, 1 अगस्त से शुरू होगी सुविधा

PIONEER INDIYA NEWS HARYANA : बीमा पॉलिसी बेचते समय कंपनियां बड़े-बड़े वादे और दावे करती हैं, लेकिन क्लेम के समय नए-नए बहाने ढूंढने लगती हैं। स्वास्थ्य बीमा विशेष रूप से समस्याग्रस्त है। यह बात एक हालिया सर्वे में सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि करीब 42 फीसदी पॉलिसीधारकों को इलाज के बाद क्लेम पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 42 फीसदी का आंकड़ा काफी ज्यादा है और इसे गंभीरता से लेते हुए बीमा नियामक IRDAI ने कंपनियों पर अपना शिकंजा कस दिया है.

IRDAI ने एक मास्टर प्लान जारी कर बीमा कंपनियों से साफ कहा है कि इस काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और हर हाल में 31 जुलाई तक यह सुविधा लागू हो जानी चाहिए. ऐसे में माना जा रहा है कि 1 अगस्त 2024 से सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। कैशलेस क्लेम का मतलब है कि बीमा कंपनी इलाज का पूरा खर्च उठाएगी, जैसा कि पॉलिसी नियमों में लिखा है। वर्तमान में, कई मामलों में, कंपनियां बाद में प्रतिपूर्ति की मांग करती हैं, जिससे पॉलिसीधारक अनावश्यक कागजी कार्रवाई में फंस जाता है और दावे में देरी होती है।

प्रत्येक अस्पताल में एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
IRDAI ने कंपनियों से अपने सर्कल के सभी अस्पतालों में एक फिजिकल हेल्प डेस्क स्थापित करने को कहा है, जहां पॉलिसीधारकों को तत्काल सहायता मिल सके। बीमा नियामक का कहना है कि अब सभी कंपनियों को 100 फीसदी दावों का भुगतान कैशलेस करना होगा. इसकी पूरी प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर पूरी करनी होगी. यदि इससे अधिक समय लगता है और अस्पताल को कोई अतिरिक्त शुल्क लगता है, तो बीमा कंपनी को इसका भुगतान करना होगा।

इलाज शुरू होने से पहले मंजूरी दी जाएगी
IRDAI ने अपने मास्टर सर्कुलर में कहा कि बीमा कंपनियां सभी पॉलिसीधारकों को प्री-ऑथराइजेशन प्रदान करेंगी। इसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया है. इसका मतलब यह है कि, जैसे ही कोई व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है, अस्पताल द्वारा एक बिल तैयार किया जाता है और बीमा कंपनी को भेज दिया जाता है, जो बीमाधारक के चिकित्सा खर्चों का एक अनुमान होता है। इसमें अस्पताल से सवाल पूछा गया है कि क्या बीमा कंपनी संबंधित व्यक्ति के इलाज का खर्च वहन करने के लिए तैयार है।

डिस्चार्ज का समय भी तय
आईआरडीए ने कंपनियों से साफ कहा है कि बीमा कंपनियां पैसे की वजह से अस्पताल से छुट्टी देने में देरी नहीं कर सकती हैं। कंपनी को 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज की अंतिम मंजूरी देनी होगी. पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में बीमा कंपनी को तुरंत क्लेम का निपटान करना होता है और शव को अस्पताल में नहीं रखा जाता है।