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स्वतंत्रता दिवस 2024: कब बना तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज? अपमान पर कितने साल की सज़ा होगी?

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स्वतंत्रता दिवस 2024: कब बना तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज? अपमान पर कितने साल की सज़ा होगी?

PIONEER INDIA NEWS HARYANA :देश कल स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. देश में घर-घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है. तिरंगा हर भारतीय के लिए आन, बान और शान का विषय है। तिरंगे के बारे में कई रोचक तथ्य हैं, जो यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जानते हैं तिरंगे से जुड़ी कुछ खास बातें।

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तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब बना?
उत्तर- 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को भारत की संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था।

लाल किले पर पहली बार किसने फहराया था तिरंगा?
उत्तर- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था।

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भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितनी रंगीन धारियाँ होती हैं?
उत्तर- भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीन रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरा हरा रंग है।

राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई-चौड़ाई का अनुपात क्या है?
उत्तर- राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 और 3 है।

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राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र कहाँ से लिया गया है?
उत्तर- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने वृत्त को कानून का वृत्त कहा जाता है। इसे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ मंदिर से लिया गया है।

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बने वृत्त में कितनी तीलियाँ होती हैं?
उत्तर: भारत के तिरंगे झंडे में सफेद पट्टी के बीच में एक गहरे नीले रंग का वृत्त होता है, जिसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं।

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आम नागरिकों को घर पर तिरंगा फहराने की इजाजत कब मिली?
उत्तर- भारतीय नागरिक सामान्य दिनों में भी अपने घर या कार्यालय पर तिरंगा फहरा सकते हैं। उन्हें यह अनुमति 22 दिसंबर 2002 को मिली.

तिरंगे के अपमान पर कितने साल की सज़ा?
उत्तर- कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है या उसके किसी हिस्से को विरूपित करता है, उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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