यूपीएससी ने कोर्ट में कहा- पूजा खेडकर ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा, बताया क्यों जरूरी है गिरफ्तारी?

PIONEER INDIA NEWS HARYANA : दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र कैडर की पूर्व प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक रोक लगा दी है। अब अगला फैसला 29 तारीख को अगली सुनवाई में लिया जाएगा, लेकिन आज पूजा खेडकर की गिरफ्तारी को लेकर यूपीएससी के वकील की ओर से कोर्ट में कई दलीलें दी गईं. इस दौरान यूपीएससी के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि पूजा खेडकर की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है. यूपीएससी ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पूर्व जमानत का विरोध किया।

यूपीएससी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि पूजा खेडकर को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. यूपीएससी ने कोर्ट को बताया कि पूजा खेडकर की जांच के बाद ही पता चलेगा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए आईएएस परीक्षा में उनके चयन के पीछे कौन था और ऐसा करने में किसने उनकी मदद की. यूपीएससी ने कहा है कि इस मामले में सबूत जुटाने के लिए जांच जरूरी है.

पूजा खेडकर ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है
यूपीएससी ने इस मामले में हाई कोर्ट में हलफनामा भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि पूजा खेडकर ने अभूतपूर्व धोखाधड़ी की है. यूपीएससी ने 16 पेज का हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कई बातें कही गई हैं. यूपीएससी ने हलफनामे में कहा है कि पूजा खेडकर ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है. आमतौर पर इस तरह की धोखाधड़ी देखने को नहीं मिलती है. यूपीएससी ने कहा है कि पूजा खेडकर की इस हरकत से केंद्रीय लोक सेवा आयोग की छवि पर असर पड़ा है. यूपीएससी ने कहा है कि पूजा खेडकर ने विकलांगता से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक कई दस्तावेज तैयार किए हैं, जिनमें उन्होंने हेरफेर किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम भी बदल लिया है।
